केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने 17 दवाओं की एक सूची तैयार की है, जिनके बारे में कहा गया है कि अगर वे एक्सपायर हो चुकी हैं या घर के सदस्यों और पालतू जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, तो उन्हें कूड़ेदान में फेंकने के बजाय शौचालय में बहा देना चाहिए।
शीर्ष औषधि नियामक ने कहा कि इस सूची में ट्रामाडोल, टैपेंटाडोल, डायजेपाम, ऑक्सीकोडोन और फेंटेनाइल जैसी दवाएँ शामिल हैं जो विशेष रूप से हानिकारक हो सकती हैं।
इन बीमारियों के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है।
हालाँकि, इनमें से ज़्यादातर दवाओं का इस्तेमाल दर्द, चिंता और अन्य स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। सीडीएससीओ ने एक्सपायर/अप्रयुक्त दवाओं पर अपने ‘मार्गदर्शन दस्तावेज़’ में कहा है कि पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक्सपायर या इस्तेमाल की गई दवाओं का सुरक्षित और उचित निपटान ज़रूरी है।
इन दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और अन्य हितधारकों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
दस्तावेज़ में कहा गया है कि एक्सपायर/अप्रयुक्त दवाओं का अनुचित निपटान सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है। एक्सपायर दवाएं उन दवाओं को संदर्भित करती हैं जिनकी लेबल पर दी गई समाप्ति तिथि बीत चुकी है।
दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि अप्रयुक्त दवाएं उन दवाओं को संदर्भित करती हैं जिनका उपयोग उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है जिसके लिए उन्हें निर्धारित या खरीदा गया था।
हालांकि, दस्तावेज़ में कहा गया है, “एक्सपायर/अप्रयुक्त दवाओं का अनुचित निपटान मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अगर ऐसी दवाएं वन्यजीवों या लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल आपूर्ति स्रोतों में मिल जाती हैं, तो यह उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।”
दस्तावेज़ में दी गई यह सलाह
दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि एक्सपायर हो चुकी दवाओं को बेकार दवा भंडारण से चोरी करके दोबारा बेचने और दुरुपयोग के लिए बाज़ार में भेजा जा सकता है।
दस्तावेज़ में राज्य औषधि नियंत्रण विभागों और संबंधित केमिस्ट एवं फार्मासिस्ट संघों को चुनिंदा स्थानों पर संयुक्त रूप से ‘दवा वापसी’ कार्यक्रम शुरू करने की सलाह दी गई है, जहाँ लोग अपने घरों से एक्सपायर हो चुकी या अप्रयुक्त दवाइयाँ लाकर दान कर सकते हैं।
इस दस्तावेज़ का उद्देश्य औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और एक्सपायरी व अप्रयुक्त दवाओं के सुरक्षित निपटान पर लागू होने वाले नियमों व अन्य कानूनों के अनुसार स्पष्ट और व्यापक निर्देश प्रदान करना है।
यह दस्तावेज़ ऐसी दवाओं के निपटान के लिए कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने और पर्यावरणीय प्रभाव व जन स्वास्थ्य जोखिम को कम करने में भी मदद करेगा।
अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्यों के लिए है। यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितियाँ और ज़रूरतें अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना ज़रूरी है।